पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के द्वारा समाज को भयमुक्त एवं निर्बाध जीवनयापन का वातावरण देने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में कुठला थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बिना अनुमति हूटर लगाने पर थार गाड़ी पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दिनांक 06/11/2025 को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक काले रंग की महिंद्रा थार वाहन क्रमांक UP21CW9886, जो कि तेज आवाज वाले हूटर (सायरन) से लैस थी, को रोका गया। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त वाहन पर चालक द्वारा बिना किसी प्रशासनिक वैध अनुमति के वाहन में हूटर लगाया गया था।
ऐसे उपकरणों का उपयोग केवल सरकारी विभागों जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस अथवा आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही मान्य है, अन्यथा ऐसा उपकरण लगाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185(4) एवं 179(1) के तहत दंडनीय है। वाहन चालक के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए ₹3500 समन शुल्क प्राप्त किया गया। हूटर को निकलवाया गया, वाहन के संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई और चालक को नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया।
थाना प्रभारी कुठला ने बताया कि “बिना अनुमति हूटर, लाल-नीली बत्ती लगाना कानून का उल्लंघन है, इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और कानून-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
ऐसे वाहन चालक जो दिखावे या प्रभाव दिखाने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुठला पुलिस द्वारा क्षेत्र में ऐसे वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कई वाहनों पर कार्यवाही की गई है, यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
“सड़क पर सभी नागरिक समान हैं, केवल अधिकृत वाहन ही हूटर या सायरन का उपयोग कर सकते हैं। कानून का सम्मान करें और समाज में अनुशासन बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।”
इस पुलिस कार्यवाही में निरीक्षक राजेंद्र मिश्र के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक सुनील पांडेय, नरेंद्र पटेल, विद्यानंद मिश्रा, आरक्षक बालकृष्ण तिवारी एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।