महिला एवं बाल विकास परियोजना विजयराघवगढ़ द्वारा बाल विवाह के संबंध में पीएम श्री हाई स्कूल चरी एवं संदीपनी (सी एम राइज) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारीतलाई में बाल विवाह के संबंध में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई। उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह संबंधी अधिनियम, इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक और शारीरिक नुकसान के बारे में छात्र-छात्राओं को अवगत करवाया गया ।
उन्हें बताया गया की 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं तथा 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। जिसमें आपको तथा उसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों को जेल हो सकती है। उन्हें बताया गया कि कम उम्र में विवाह करने पर महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्तर का विकास प्रभावित होता है।

संजीवनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारीतलाई में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में शपथ ली गई तथा एक रैली का आयोजन भी किया गया। दोनों स्कूलों में छात्र-छात्राओं को उनके सवालों का उत्तर भी दिया गया। पी एम श्री हाई स्कूल चारी में कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य के.पी. गौटिया, बालमीक पटेल , नारेंद्र सिंह, मनोज प्रसाद , सूरज प्रसाद तिवारी ,सुजीत शुक्ला, सुकाली कोरी, माधुरी पटेल ,पिंकी पटेल ,आरती तिवारी ,आकाश तिवारी, स्वर्णिमा अवधिया ,प्रीति पटेल ,रंजना पटेल एवं
संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारीतलाई में कार्यक्रम के दौरान स्कूल का स्टाफ सूरज प्रसाद राय इंद्र कुमार पटेल रमेश सिंह अंजना सोनी अनिल पटेल उमा शर्मा रोहित पांडे उपस्थित थे।
महिला एवं बाल विकास परियोजना विजय राघवगढ़ से कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक कीर्ति बनाकर नंदा बैरागी कलावती गौतम श्वेता गोस्वामी रितु ठाकुर संबंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन एवं समापन धन्यवाद शिवम् मिश्रा द्वारा किया गया ।