कटनी नगर निगम प्रशासन द्वारा वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 की चिन्हित अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम पहल की जा रही है। निर्धारित नियमों के तहत विकास शुल्क जमा कराने की सुविधा देने हेतु 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक संचालित होंगे। नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्रीय नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ लें।
निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यपालन यंत्री एवं कॉलोनी सेल अधिकारी अंशुमान सिंह के निर्देशन में विशेष दलों का गठन किया गया है।
वार्ड क्रमांक 3, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में पहरूआ स्कूल के पास आयोजित होने वाले शिविर हेतु दल क्रमांक 1 का प्रभारी उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4, इंदिरा गांधी वार्ड अंतर्गत शिवाजी नगर एवं बालाजी नगर में आयोजित शिविर के लिए दल क्रमांक 2 का प्रभारी उपयंत्री जे.पी. सिंह बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वार्ड क्रमांक 5, राममनोहर लोहिया वार्ड के अहमद नगर क्षेत्र में शिविर संचालन हेतु दल क्रमांक 3 का प्रभारी उपयंत्री संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है।
प्रत्येक दल में पांच-पांच सहयोगी सदस्यों की तैनाती की गई है, जिन्हें क्षेत्रीय पार्षदों से समन्वय बनाकर संबंधित कॉलोनियों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निगमायुक्त ने लेखा शाखा के श्रीकांत तिवारी, अयोध्या प्रसाद केवट एवं अंबिकेश तिवारी को गठित दलों से समन्वय स्थापित कर प्राप्त आवेदनों व दस्तावेजों का वैध कॉलोनियों से खसरा मिलान करते हुए विकास शुल्क की डिमांड जारी करने तथा जमा राशि को नगर निगम के खातों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2016 के पूर्व की चिन्हित अवैध कॉलोनियों के अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन कर विकास शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।