कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगाये जाने हेतु ग्राम टिकरवारा में आबकारी टीम द्वारा दबिश दी गई और आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच कलेक्टर के निर्देश पर की गई।

वहीं दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहार के मद्देनज़र वृत क्रमांक 1 एवं 2 के अंतर्गत क्षेत्रों की कम्पोजिट मदिरा दुकान कटनी कैम्प, बरगवा ए, बरगवा बी, चांडक चौक, बस स्टैंड ए एवं बस स्टैंड बी में रात्रि गश्त के दौरान दुकानों के समीप सार्वजनिक स्थलों में मदिरा सेवन ना करने की सख्त हिदायत दी गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस. बी. कोरी, मंशाराम उइके, आबकारी उप-निरीक्षक केशव उइके, अतुल कुटार, के. के. पटेल एवं आबकारी आरक्षक रामसिंह, चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, राजेश गौंटिया, सैनिक रविशंकर तिवारी एवं प्रभुलाल शामिल थे।